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धमतरी को कलेक्टर ने जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया

धमतरी 30 अप्रैल।छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले को कलेक्टर ने जिले को जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

कलेक्टर ने पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित् करने एवं पेयजल की निरंतरता बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले को आज से आगामी मानसून आगमन अथवा जून 19 तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हैं ।

उक्त आदेश के तहत् कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जलाभावग्रस्त क्षेत्र के जलस्त्रोत से सिंचाई, औद्योगिक प्रयोजन अथवा अन्य प्रयोजन के लिए जल लेना प्रतिषेध होगा। जिले में उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप, पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। किन्तु शासकीय एजेंसी जैसे- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण जिले में नगरपालिक निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।