रायपुर 21मई।छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों एवं भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य अविलंब कराये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस संबंध में सभी कलेक्टरों को वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व नगरीय क्षेत्र में मिशन मोड में रेनवाटर हार्वेस्टिंग लगाने की कार्रवाई कराने कहा गया है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय निकायों में स्थित सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य किया गया है।
सभी निजी संस्थानों के स्कूलों, अस्पताल, वाणिज्यिक भवन, रिहायसी कालोनियां, टॉउनशिप और औद्योगिक इकाईयों में भी हार्वेस्टिंग का कार्य अनिवार्य किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में आयुक्तों व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित शासकीय भवनों व निजी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। जिन भवनों में पूर्व से स्थापित वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था का भी स्थापित सिस्टम कार्यशील प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश हैं।
समस्त नए निजी भवनों, संस्थानों, कालोनियों एवं संरचानाओं की भवन अनुज्ञा प्रदान करने में विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अनिवार्य सुरक्षा राशि जमा करवायी जाएगी और भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का फोटोग्राफ्स प्राप्त कर निकाय के अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण कर सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा। जिन संरचानाओं की भवन अनुज्ञा अवधि समाप्त हो चुकी है उनके द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाने की जानकारी निकाय को अप्राप्त है। ऐसे प्रकरणों में निकाय में आवेदन द्वारा रेन वॉटर हेतु सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर निकाय द्वारा स्वंय की एजेंसी से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
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