बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 12 मार्च को संसद का पहला सत्र बुलाया है। यह सत्र संविधान के अनुच्छेद 72(1) के तहत आयोजित होगा।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद का पहला सत्र 12 मार्च को बुलाया है। जातीय संसद के एक बयान में कहा गया, ”राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 72(1) के तहत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सत्र बुलाया है।”
क्या कहता है बांग्लादेश का संविधान?
नई संसद के पहले सत्र की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बांग्लादेश के संविधान में यह निर्देश है कि पीएम के लिखित सलाह के आधार पर राष्ट्रपति को चुनाव परिणामों की राजपत्र अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर नवनिर्वाचित संसद का उद्घाटन सत्र बुलाना होगा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पहले संसदीय सत्र की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा।
मानक प्रथा के अनुसार, अंतिम संसद के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष केवल नए अध्यक्ष के चुनाव के उद्देश्य से इसकी अध्यक्षता करेगा।
स्पीकर ने पहले ही दे दिया था इस्तीफा
स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी ने पहले इस्तीफा दे दिया था और अब अज्ञात स्थान पर रह रहे हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर शमसुल हक तुकु जेल में हैं।
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