सुलतानपुर, 30 मई। नेता प्रतिपक्ष एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी से जुड़े चर्चित मानहानि मामले में सुलतानपुर की सेशन कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रायल कोर्ट की मूल पत्रावली तलब कर ली है। वॉयस सैंपल लेने की मांग खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए सेशन जज राकेश की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख निर्धारित की है।
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार, सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल भी अदालत में उपस्थित रहे। इससे पूर्व एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने राहुल गांधी का वॉयस सैंपल लिए जाने संबंधी आवेदन खारिज कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है।
यह मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने सुलतानपुर की अदालत में मानहानि वाद दायर किया था।
मामले में राहुल गांधी पहले ही अदालत में पेश होकर जमानत प्राप्त कर चुके हैं तथा उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान में मुकदमा अंतिम सुनवाई के चरण में पहुंच चुका है। वहीं, मूल पत्रावली में मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित है।




