नई दिल्ली 12 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने दस बागी विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता से संबंधित मामलों पर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को आज जैसी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले पर न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा।
न्यायालय ने पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को उसके आदेश को चुनौती देने का अधिकार है ? न्यायालय, अपने आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की याचिका की सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दस बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस तथा जनता दल सेक्युलर के बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली। विधायकों ने न्यायालय को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।