नई दिल्ली 22 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को आज जमानत दे दी है। इस मामले में दो महीने पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितम्बर के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें न्यायालय ने श्री चिदम्बरम को जमानत देने से मना कर दिया था। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति हरी ऋषिकेश रॉय ने चिदम्बरम को एक लाख रूपये के मुचलके और उतनी ही सुरक्षा राशि पर जमानत दी।
अदालत के इस जमानत आदेश के बावजूद भी रिहा नही पायेंगे क्योंकि वह इस समय इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा दर्ज मामले में ईडी की हिरासत में है।
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