MainSlideदेश-विदेश

विमान संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली 11 दिसम्बर।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1934 के विमान अधिनियम में बदलाव के लिए विमान संशोधन विधेयक-2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी।

विधेयक में नियमों का उल्‍लंघन करने पर सजा दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने और वर्तमान कानून का दायरा बढ़ाने का प्रावधान है। इन संशोधनों से अन्‍तर्राष्‍ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्‍यकताएं पूरी हो सकेंगी और देश में विमान संचालन में सुरक्षा का स्‍तर बढ़ेगा।

मंत्रिमंडल ने दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता- 2016 में संशोधन के लिए नया विधेयक लाने को भी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्‍य दिवाला से संबंधित मामलों के निपटाने के दौरान आने वाली समस्‍याओं को सुलझाने के लिए कानून में बदलाव लाना है। इनसे वित्‍तीय संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

Related Articles

Back to top button