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सुको ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर उ.प्र.सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली 20 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी द्वारा दायर जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।याचिका में इलाहबाद का नाम प्रयागराज करने को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति बी आर गवई तथा सूर्यकांत की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष पहली जनवरी को इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को मंजूरी दी थी।

सोसाइटी ने इस सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी लेकिन वहां से याचिका खारिज होने पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है।