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पूर्णबंदी के दूसरे चरण के संशोधित दिशा-निर्देश आज से लागू

नई दिल्ली 15 अप्रैल।पूर्णबंदी के दूसरे चरण के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश आज से लागू हो गए हैं। सरकार ने बिना हॉटस्‍पॉट वाले इलाकों में अधिसूचित सेवाओं में बीस अप्रैल से थोड़ी ढील दी है।

लॉकडाउन का सख्‍ती से अनुपाल सुनिश्‍चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, खेतीबाड़ी और बागवानी संबंधी कार्य पूरी तरह से जारी रहेंगे।    दिशा-निर्देशों के अनुसार खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि संचालन, कृषि उत्‍पादों की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समितियों द्वारा संचालित मंडियां या राज्‍य द्वारा अधिसूचित मंडियां शामिल हैं। इसके अलावा, किसानों, किसानों के समूह, किसान उत्‍पादक संगठनों और सहकारिता को लॉकडाउन से मुक्‍त किया गया है। इसके अलावा मशीनरी से जुड़े स्‍पेयरपार्ट्स और मरम्‍मत आदि से जुड़ी दुकानें भी 20 अप्रैल से खुली रहेगी।

एग्रीकल्‍चर मशीनरी, कीटनाशकों और बीज की खुदरा बिक्री की भी अनुमति होगी। इसके अलावा बागवानी उपकरणों एवं कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों के राज्‍य के अंदर आवागमन की अनुमति दी गई है। मछली पकड़ने और जलीय कृषि उद्योग के संचालन की भी अनुमति दी गई है। कमर्शियल एक्‍वेरिया और मछली उत्‍पादन जैसी सभी गतिविधियों के लिए  श्रमिक की आवाजाही की  अनुमति होगी। वृक्षारोपण में केंद्र ने चाय कॉफी और रबर के बागानों के संचालन की अनुमति दी है। वहीं दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट द्वारा दूध उत्पादकों के संग्रह और डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री का काम भी जारी रहेगा।

इसके अलावा पशुपालन फार्मों और गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनरेगा कार्य को भी अनुमति दी गई है।