रायपुर 30 मार्च।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में हो रही तेजी से बढ़ोत्तरी के मद्देनजर आज से रात्रि कर्फ्यू लागू होगा।
कलेक्टर डा.एस.भारतीदासन ने आज तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले इस आदेश में नगर निगम रायपुर एवं नगर निगम बीरगांव में दुकानों को सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक,रेस्टोरेंट होटल एवं ढ़ाबा रात्रि 10 बजे तक होमडिलिवरी की सुविधा रात्रि 11.30 तक ही जारी रखऩे की अनुमति प्रदान की गई है।पेट्रोस पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को खुलने बन्द होने का समय स्वयं बोर्ड के जरिए प्रदर्शित करने, सभी को मास्क अनिवार्य रूप से पहनने एवं सेनेटाइजर्स रखने के भी निर्देश दिए गए है।उपरोक्ट निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुकानों और संस्थानों को 15 दिन के लिए सील करने की भी चेतावनी दी गई है।
रायपुर जिले में गत 24 मार्च को ही धारा 144 निषेधाज्ञां लागू की गई थी।यह आदेश इसी के तहत जारी किए गए है।राज्य में दुर्ग एवं रायपुर जिले में सबसे ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे है।देश के जिन छह राज्यों में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे है उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।
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