अम्बिकापुर 04 जुलाई।सरगुजा के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में कोरोना नियमों का उल्लघंन कर शादी में भीड़ जुटाने पर जिला प्रशासन ने मैरिज हाल को सील करने के साथ ही उसके संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर कुल नौ लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना किया हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रदीप साहू ने आज यहां इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार रिंग रोड़ में ट्रांसपोर्ट नगर अम्बिकापुर स्थित चौरसिया मेरिज गार्डन में गत 02 जुलाई शुक्रवार को संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम की जांच की गई।जांच में करीब एक हजार लोगों को एकत्रित कर कोराना गाईडलाईन का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कराए जाने की पुष्टि हुई,जबकि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकत संख्या 50 निर्धारित की गई है।
उन्होने बताया कि इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना गाईडलाईन के उक्त नियम के उल्लघंन के कारण चौरसिया मेरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध 4 लाख 75 हजार,वर के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार एवं वधु के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।इन सभी को अर्थदण्ड का भुगतान नगर निगम कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।