नई दिल्ली 20 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू में वैष्णो देवी दर्शन के लिए पैदल यात्रियों और बैट्री चालित कारों के वास्ते नया रास्ता 24 नवम्बर से खोलने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह आदेश दिया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि नया रास्ता 24 नवम्बर से खोलना संभव नहीं है।
बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि नये रास्ते पर निर्माण कार्य अभी जारी है और इसे अगले वर्ष फरवरी के अंत में खोला जाएगा।
उन्होंने बताया कि वैष्णो देवी भवन के लिए दो रास्ते पहले से ही हैं और बोर्ड अब तीसरा रास्ता बना रहा है।
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