रायपुर 22 नवम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पदस्थ पंचायत संवर्ग के शिक्षकों (शिक्षाकर्मी) को संबंधित स्कूलों में तीन दिन के भीतर उपस्थित की नोटिस देने और उपस्थित नहीं होने पर सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एम.के.राउत ने आज प्रदेश के सभी जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस आशय का परिपत्र जारी किया है।उन्होंने इसमें जिलों में परिवीक्षाधीन और स्थानांतरित हड़ताली शिक्षा कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
अपर मुख्य सचिव ने परिपत्र में अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें तीन दिन के भीतर संबंधित स्कूलों में उपस्थित होने और अध्यापन कार्य करने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।नोटिस जारी होने पर भी तीन दिन के भीतर यदि ये शिक्षक संबंधित शालाओं में कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के तहत सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही एक वर्ष के भीतर जिन शिक्षक (पं.) संवर्ग स्थानांतरित होकर जिले के स्कूलों में पदस्थ हैं, उन्हें भी संबंधित शालाओं में दो दिन का नोटिस देकर कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए जाए। यदि समय-सीमा में वे अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होते तो उन्हें जहां से वे स्थानांतरित होकर आए हैं, वहां के स्कूलों में वापस करने की कार्रवाई की जाए।
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