कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को एक बयान दिया है। इसमें उन्होंने कहा, ‘हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वह पूरे देश पर लागू होगा।’ इसी के साथ उन्होंने हुविनाहडगली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हिजाब विवाद पर अंतिम फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव केवल कर्नाटक तक नहीं बल्कि पूरे देश पर होगा। इसलिए अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा।” जी दरअसल उनका कहना है- ‘शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों ने इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया है और वह फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे।’
आप सभी को बता दें कि कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने कल (गुरुवार) विभाजित फैसला दिया था। जी हाँ और इसके बाद, खंडपीठ ने उसे CJI के पास भेज दिया, ताकि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सके और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनी जा सके। वहीं इससे पहले अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुधांशु धुलिया ने मुस्लिम छात्राओं का पक्ष लिया था। ऐसे में बोम्मई ने कहा, “हिजाब विवाद के बहुत सारे आयाम हैं। छात्राओं की मांग अलग है, जबकि सरकार का आदेश अलग है। चूंकि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं, इसलिए सरकार अदालत से स्पष्ट फैसले की उम्मीद कर रही है
आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई कर रहे दूसरे जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। हालाँकि उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत होते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, “मतभेद है।”
जी दरअसल जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, “सिख धर्म के अनुयायियों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को इस्लामिक आस्था के विश्वासियों द्वारा हिजाब / हेडस्कार्फ़ पहनने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।” वहीं जस्टिस धूलिया, जिन्होंने यह भी टिप्पणी की कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का गठन उस धर्म के सिद्धांत पर छोड़ दिया गया है, ने कहा कि “यह आवश्यक धार्मिक अभ्यास का मामला हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह अभी भी अंतरात्मा, विश्वास और अभिव्यक्ति का मामला है।”
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India