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आयोग ने मतदान से दो दिन पहले बगैर मंजूरी के विज्ञापनों पर लगाई रोक

अहमदाबाद 05 दिसम्बर।निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य संगठनों पर गुजरात में मंजूरी के बिना शुक्रवार और शनिवार को अखबारों में विज्ञापन देने पर रोक लगा दी है। राज्य में पहले चरण का चुनाव शनिवार को होगा।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन से पहले उन्हें राज्य तथा जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से प्रमाणित कराया जाए।

यह निर्णय ऐसे मौकों पर अखबारों में आपत्तिजनक और भ्रामक विज्ञापनों के पिछले उदाहरणों को देखते हुए लिया गया है। इससे चुनाव के दौरान माहौल बिगड़ता है।

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