नई दिल्ली 03 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में राज्यसभा के आगामी चुनावों में नोटा विकल्प की अनुमति देने की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
न्यायालय ने यह आदेश गुजरात कांग्रेस के मुख्य सचेतक शैलेश मनुभाई परमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। श्री परमार ने मंगलवार की अधिसूचना को लागू करने पर अस्थाई रोक लगाने का अनुरोध किया था।न्यायालय ने कहा कि वह इस कार्रवाई को नहीं रोकेगा बल्कि अधिसूचना की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय गुजरात सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस तर्क से सहमत नहीं था कि नोटा के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के 2014 के उस निर्णय के आधार पर नोटा प्रावधान लागू किया है जिसमें आयोग से मतदाता को नोटा विकल्प देने पर विचार करने को कहा गया था।
इससे पहले, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था कि चुनाव में नोटा का इस्तेमाल रोका जाए। उसने तर्क दिया था कि इस विकल्प से संविधान और चुनाव कानूनों का उल्लंघन होता है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की मांग अस्वीकार कर दी और कहा कि नोटा का प्रावधान रहेगा। मतदान आठ अगस्त को होना है।
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