नई दिल्ली 30 जनवरी।दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने के फैसले के वास्तविक पहलुओं के बारे में चार दिन के भीतर शपथपत्र दाखिल करे।
आयोग ने इससे पहले कहा था कि वह अयोग्यता को चुनौती देने वाली इन विधायकों की याचिकाओं में लगाये गये आरोपों का जवाब देना चाहता है।अदालत ने इसके साथ ही चार दिनों के भीतर उन विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है।
अदालत ने कहा कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम ना उठाने को कहा गया है और अगली सुनवाई सात फरवरी के लिए तय कर दी है।