नई दिल्ली 02 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को देश में लोकपाल की नियुक्ति की निश्चित समय सीमा 10 दिन में बताने को कहा है।
न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की खंडपीठ ने सरकार से हलफनामा दाखिल कर लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी देने को भी कहा है। सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार से प्राप्त लिखित निर्देश खंडपीठ के समक्ष पेश किए। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
शीर्ष न्यायालय पिछले वर्ष 27 अप्रैल के फैसले के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नही होने के मुद्दे पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहा था।
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