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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एट्रोसिटी एक्ट के आरोपों से हुए दोषमुक्त  

कवर्धा 28 मार्च।छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला न्यायालय ने लगभग तीन साल पुराने एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं भाजपा नेता कैलाश चन्द्रवंशी को दोषमुक्त कर दिया।

     अभियोजन पक्ष के अनुसार 2021 में तत्कालीन जिला पंचायत के सभापति विजय शर्मा एवं भाजपा नेता कैलाश चन्द्रवंशी राशन कार्ड बनाने को लेकर खाद्य निरीक्षक अरूण मेश्राम के पास गए थे,इस दौरान इन सभी की उनसे कहासुनी और विवाद हो गया। बाद में श्री मेश्राम की शिकायत पर दोनो के विरूद्ध जातिसूचक गाली देने समेत कई धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया।

   पुलिस ने श्री शर्मा को जब कवर्धा शहर में हुए एक साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में जब गिरफ्तार किया गया उसी समय पुलिस ने उन पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की।बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मामले को फर्जी करार दिया और कहा कि पहले एक सामान्य शिकायत श्री मेश्राम द्वारा की गई थी बाद में उन पर दबाव डलवाकर नई शिकायत घटना के काफी दिन बाद लेकर मामला बनाया गया।

   एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद श्री शर्मा एवं चन्द्रवंशी को दोषमुक्त कर दिया।