अहमदाबाद 25 जुलाई।गुजरात की एक अदालत ने 2015 में मेहसाणा जिले में विसनगर दंगा और आगजनी मामले में पाटीदार कोटा आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को दो साल की कैद की सज़ा सुनाई है।
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी.पी. अग्रवाल ने हार्दिक पटेल और उसके दो सहयोगियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंगा करने, आगजनी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, और अवैध रूप से सभा करने का दोषी ठहराया है। 14 अन्य आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
जुलाई 2015 में मेहसाणा जिले के विसनगर में दर्ज प्राथमिकी में हार्दिक पटेल को आरोपी बनाया गया था।