आईए जानें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के किस आदेश पर जताई कड़ी आपत्ति…
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें एक आरोपित को जमानत देने के लिए निचली अदालत के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के इस आदेश से जिला न्यायपालिका पर ‘चिंताजनक प्रभाव’ पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने इसी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया।
पीठ ने इससे पहले आरोपित को जमानत प्रदान करते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें निचली अदालत के न्यायाधीश को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था।