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अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण रहेगा जारी

नई दिल्ली 26 सितम्बर।उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज फैसला दिया कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति( एससी/एसटी) के कर्मचारियों को पदोन्‍नति में आरक्षण का लाभ जारी रहेगा।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने कहा कि पदोन्‍नति में आरक्षण देने संबंधी 2006 के न्‍यायालय के फैसले को सात न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

केन्‍द्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल ने एससी/एसटी कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देने के पक्ष में जोरदार दलील दी और कहा कि उनके पिछड़ेपन को ही आरक्षण का आधार माना जाए।