नई दिल्ली 02 अक्टूबर।केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने निर्देश दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सूचना का अधिकार कानून की परिधि में आता है।
सीआईसी ने कहा कि बीसीसीआई की देश के लोगों के प्रति जवाबदेही बनती है।
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने बीसीसीआई को यह निर्देश दिया कि आर.टी.आई. कानून के अंतर्गत सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने के लिये 15 दिन के भीतर ऑनलाइन और ऑफलाइन तंत्र तैयार करें।
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