नई दिल्ली 10 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र से रफाल लड़ाकू विमान खरीद के फैसले की प्रक्रिया का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है, लेकिन स्पष्ट किया है कि उसे फ्रांस से लिए जाने वाले विमानों की कीमत और तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. के. कौल तथा न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर ध्यान नहीं रख रही है। अटॉर्नी जनरल के. के वेणुगोपाल ने शीर्ष न्यायालय में बताया कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
पीठ ने कहा कि मांगी गई जानकारी 29 अक्टूबर तक देनी है और जनहित याचिकाओं पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।