नई दिल्ली 25 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत स्टेज़, बीएस-4 मानक के वाहनों की बिक्री पहली अप्रैल 2020 से नहीं होगी और न ही ऐसे वाहन पंजीकृत किए जाएंगे।
उच्चतम न्यायालय ने कल अपने आदेश में कहा कि नये उत्सर्जन मानक लागू करने की समय-सीमा में किसी प्रकार का विस्तार करने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और इसको प्राथमिकता देनी होगी।
न्यायालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऑटो मोबील कंपनियां समय सीमा बढ़ाना चाहती हैं।सरकार ने मोटर वाहनों के होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बीएस-उत्सर्जन मानक तय किए हैं।