नई दिल्ली 30 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय रात आठ बजे से दस बजे तक रखने के अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के लिए समय बदला जाएगा लेकिन इसकी अवधि दो घंटे से अधिक नहीं होगी।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषणकी पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की व्यवस्था दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दी गई थी न कि पूरे देश के लिए।
शीर्ष न्यायालय तमिलनाडु सरकार और पटाखा निर्माताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 23 अक्तूबर के अपने आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरणकी मांग की गई थी।
तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष न्यायालय से राज्य की परंपरा के अनुसार दिवाली पर सवेरे पटाखे फोड़ने का आग्रह किया था।