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गौसेवा आयोग के चार सदस्यों की नियुक्ति निरस्त

रायपुर 28 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग और बेमेतरा जिले की तीन गौशालाओं में काफी संख्या में गायों की मृत्यु के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य गौसेवा आयोग के चार अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है।

पशुधन विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छह मई 16 को इन अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गई थी। इनमें भाटापारा (जिला बलौदाबाजार) के श्री रमेश यदु, लोरमी (जिला मुंगेली) के श्री धनीराम यादव, राजनांदगांव के श्री दीनदयाल यादव और अम्बिकापुर के श्री सेवा राम अग्रवाल शामिल हैं।

इन सदस्यों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए 26 अगस्त को जारी आदेश में दुर्ग और बेमेतरा जिले की तीन गौशालाओं में अधिक संख्या में गायों की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में गौशालाओं का समुचित प्रबंधन नहीं होना पाया गया। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004 की धारा-6 के तहत इन चारों अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है।