रायपुर, 09 नवम्बर।निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर एक्जिट पोल आयोजित करने एवं ओपिनियन पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी है।
विधानसभा निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग इस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत रखते हुए 12 नवम्बर को सवेरे सात बजे से सात दिसम्बर को शाम साढे़ पांच बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है।
आयोग द्वारा छह अक्टूबर को जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन-प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल अथवा किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों अथवा निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन प्रतिबंधित हैं।