नई दिल्ली 29 अगस्त।आयकर विभाग ने दो लाख या उससे अधिक के नकदी लेन-देन करने वालों को फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने कल एक बयान में कहा कि किसी एक व्यक्ति से एक दिन में एक से अधिक लेन-देन के मामले में दो लाख रुपये या उससे अधिक रुपये लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने पहले भी इसी तरह के विज्ञापन जारी किए थे।
आयकर विभाग ने लोगों से इन नियमों का उल्लंघन करने वालों या कालेधन के बारे में अपने क्षेत्र के आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त को सूचना देने को कहा है।