हाईकोर्ट (IHC) ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने सुनवाई की अध्यक्षता की और 1-1 मिलियन रुपए के दो जमानती बॉन्ड जमा करने की शर्त पर जमानत मंजूर की। कोर्ट ने इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पूरी तरह सहयोग करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है।
इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने मई 2021 में सऊदी अरब यात्रा के दौरान वहां के एक शाही सदस्य से मिले बेशकीमती बुलगारी जूलरी सेट को गलत तरीके से अपने पास रखा। जूलरी सेट में शामिल एक नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट और रिंग्स। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) का दावा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना नियमों का उल्लंघन किया और यह गिफ्ट सस्ते दामों पर अपने पास रख लिया। अगर उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। बता दें कि इसी मामले में बुशरा बीबी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
तोशाखाना वह विभाग है, जहां सरकारी अधिकारियों को मिले विदेशी तोहफों को रखा जाता है। इमरान खान के खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कई कीमती तोहफों को सस्ते दामों पर खरीदा और निजी उपयोग के लिए रखा। यह मामला इमरान खान के कार्यकाल के दौरान तोशाखाना के दुरुपयोग को लेकर हो रही व्यापक जांच का हिस्सा है। यह मामला न केवल कानूनी मुद्दों को उठाता है, बल्कि इमरान खान के लिए राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान की राजनीति में खासी हलचल है।
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