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ट्रेन से उतरते-चढ़ते यात्री की मौत पर रेलवे को देना होंगा मुआवजा – सुको

नई दिल्ली 10 मई।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रेलगाड़ी से उतरते-चढ़ते समय किसी यात्री की मौत या घायल होने की स्थिति में यात्री को मुआवजा देना रेलवे की जिम्मेदारी है।

न्यायालय ने कहा कि रेलवे, यात्री की लापरवाही बताकर, ऐसे दावों को मानने से इंकार नहीं कर सकता।केन्द्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि टिकट नहीं होने की स्थिति में मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन दावेदार को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपने दावे को सिद्ध करना होगा।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरिमन ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित व्यक्ति को लापरवाही के नाम पर मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह व्यवस्था पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर केन्द्र सरकार की अपील पर दी। 2002 में 20 अगस्त को एक रेल यात्री की ट्रेन से गिर जाने के कारण मौके पर ही मौत हो गई थी और पटना उच्च न्यायालय ने मृतक की पत्नी को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।