लंदन/नई दिल्ली 18 दिसम्बर।शराब कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया होने के बारे में अगले साल ब्रिटिश हाई कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) के नेतृत्व में भारत के 13 बैंकों के समूह का कहना है कि माल्या ने एक अरब पौंड से अधिक के कर्ज की राशि नहीं चुकाई है। बैंकों के समूह ने इस राशि की वसूली के लिए मामला दर्ज किया है। इस वर्ष के शुरू में ब्रिटेन की कानून की एक कम्पनी टी एल टी -एल एल पी ने इन बैंकों की ओर से एक मामले में जीत हासिल की थी।
कम्पनी ने इस बात की पुष्टि की है कि बैंकों की याचिका को लंदन के हाई कोर्ट में दिवालियापन की सूची में डाल दिया गया। टी एल टी में भागीदार पॉल गेर ने कहा है कि इस मामले में बाद में सुनवाई होने की आशा है।
मई में ब्रिटिश हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने व्यवस्था दी थी कि माल्या की सम्पत्ति पर रोक लगाये जाने के आदेश को बदला नहीं जायेगा। न्यायाधीश ने भारत की एक अदालत के इस आदेश को भी उचित ठहराया कि 13 बैंकों के समूह को एक अरब पौंड से अधिक की राशि माल्या से वसूलने का अधिकार है।
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