प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक के धोखाधड़ी में फंसे लाखों जमाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। ईडी ने धोखाधड़ी में फंसे लाखों जमाकर्ताओं को 289 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक के धोखाधड़ी में फंसे लाखों जमाकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक के धोखाधड़ी में फंसे लाखों जमाकर्ताओं को 289 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बता दें कि यह मामला पेन (रायगढ़ जिला) पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से सामने आया था। मामले में आरोप था कि पेन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के अधिकारियों ने अपने ऑडिटर्स के साथ मिलकर बैंक के खातों में हेरफेर किया, जिससे बैंक को 651.35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी ने जारी किया बयान
मामले में ईडी ने कहा कि बैंक में करीब 2 लाख जमाकर्ता और 42,000 शेयरधारक थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी खो दी थी। जांच में पता चला कि धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम को फर्जी नकद क्रेडिट खातों के जरिए बैंक में डाला गया और फिर उसे बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया।
साथ ही ईडी ने कहा कि अब उसने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। जहां 14 जनवरी को विशेष अदालत ने इन संपत्तियों को 289.54 करोड़ रुपये की मूल्य के साथ जमाकर्ताओं के हित में वापस करने का आदेश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
गौरतलब है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2016 में एक जमाकर्ता की याचिका पर ईडी को इन संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने 289.54 करोड़ रुपये की संपत्तियों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ईडी को निर्देश दिया।
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