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रेरा की सभी याचिकाओं को उच्च न्यायालय स्थानान्तरित करने का अनुरोध

नई दिल्ली 30 अगस्त।उच्चतम न्यायालय रियल इस्टेट नियमन अधिनियम(रेरा)से संबद्ध विभिन्न याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के मामले पर सुनवाई करेगा।

केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया था कि देश के अनेक उच्च न्यायालयों में इस अधिनियम को चुनौती देने वाली 21 याचिका विचाराधीन है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र ने यह अनुरोध किया। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में चार सितंबर को सुनवाई होगी।रियल इस्टेट नियमन अधिनियम इस वर्ष पहली मई से लागू हुआ है।