इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका मेंटेनेबल नहीं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने चुनावी याचिका दाखिल कर सकते हैं।
अमृतसर नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका मेंटेनेबल नहीं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने चुनावी याचिका दाखिल कर सकते हैं।
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