कोर्ट ने बुधवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक लगा दी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक लगा दी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। अदालत ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास को भी नोटिस जारी किया और उन्हें 21 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
इससे पहले दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के संबंध में अपने खिलाफ आगे की जांच के आदेश के खिलाफ बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने 1 अप्रैल को कहा था कि प्रथम दृष्टया यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसकी जांच की जरूरत है।
यह स्पष्ट है कि मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में ही थे। मजिस्ट्रेट ने कहा थी कि मामले में आगे जांच की आवश्यकता है। वह यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की तरफ से दायर याचिका पर दलीलें सुन रहे थे, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और कहा कि दंगों में मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी।
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