नई दिल्ली 03सितम्बर।केन्द्र सरकार अंगदान के लिए सौतेले माता-पिता, सौतेले भाई-बहन और परिवार के अन्य सदस्यों को निकट संबंधियों की परिभाषा में शामिल करने पर विचार कर रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने करीबी संबंधियों की परिभाषा का दायरा बढ़ाने के लिए मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम 1994 में संशोधन के लिए परिपत्र जारी किया है। मंत्रालय ने 25 सितंबर तक इस पर जनता से प्रतिक्रिया भी मांगी है।
माना जाना चाहिए कि इस बदलाव से अंगदान का इंतजार करने वालों को लाभ मिल सकता है।