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कलेक्टरों को दालों के दैनिक बाजार भाव पर सतत निगरानी रखने के निर्देश

रायपुर 22 फरवरी।छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजार में दालों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर समस्त कलेक्टरों को जिले में दालों के दैनिक बाजार भाव की सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक भुवनेश यादव ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में गत चार माह में अरहर दाल, चना दाल एवं मसूर दाल के मूल्य में अप्रत्याशित वृध्दि देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बधन) व्यापारी आदेश 2009 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट हेतु किसी एक समय में समस्त प्रकार की दाल की अधिकतम सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की गई है।

श्री यादव ने निर्देश दिया हैं कि जिले में दाल के थोक एवं खुदरा व्यापारियों की बैठक लेकर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही यदि दाल के परिवहन और भंडारण के संबंध में कोई समस्या हो तो उसका त्वरित निराकरण भी किया जाए।