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शोपियां गोलीबारी मामले में कार्रवाई पर सुकों ने लगाई रोक

नई दिल्ली 12 फरवरी।उच्चतम न्यायालय ने शोपियां गोलीबारी मामले में कथित रुप से शामिल सेना के अधिकारियों पर जम्मू-कश्मीर सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायालय की पीठ ने इस मामले में मेजर आदित्य के नाम दायर एफआईआर पर रोक लगाई। पीठ ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र और अन्य सैनिकों के नाम एफआईआर वापस लिए जाने की मांग की थी।

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