कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 101 जातियों को तीन वर्गों में बांटा जाएगा। कैबिनेट ने जस्टिस एचएन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा की जिसमें अनुसूचित जातियों को दिए गए 17 प्रतिशत आरक्षण को कम करने का उद्देश्य है। कैबिनेट ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कुछ बदलाव भी किए हैं।
कर्नाटक की सिद्दरमैया सरकार ने अनसूचित जातियों (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए 101 जातियों को तीन वर्गों में बांटा जाएगा। हालांकि आयोग की रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है।
मंगलवार (19 अगस्त, 2025) को हुई स्पेशल मीटिंग में कैबिनेट ने जस्टिस एचएन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा की। आयोग ने 4 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को अपनी 1766 पेजों की रिपोर्ट सौंपी थी और 7 अगस्त को इसे कैबिनेट के सामने रखा था। आंतरिक आरक्षण का उद्देश्य 101 अनुसूचित जातियों को दिए गए 17 प्रतिशत आरक्षण मैट्रिक्स को कम करना है।