नई दिल्ली 17 मार्च। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से पहले के 48 घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1995 की धारा 126 के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिये घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।
एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक रहेगी।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India