नई दिल्ली 02 अगस्त।उच्चतम न्यायालय गुजरात से राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार को न चुनने का विकल्प नोटा के मुद्दे पर सुनवाई करेगा।
राज्य से कांग्रेस विधायकों ने उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में याचिका दायर की है। इस पर कल सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि संविधान में नोटा बटन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
कांग्रेस पार्टी नोटा के मुद्दे को लेकर कल निर्वाचन आयोग में गई थी। उसने दावा किया था कि यह विकल्प संविधान और चुनाव नियमों के खिलाफ है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि यह कोई नया निर्देश नहीं है बल्कि वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद इसे 2014 में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में लागू किया गया था।
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