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मतदान एवं मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबन्ध

रायपुर 02अप्रैल।निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

इस बारे में जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन और मतदान वाले क्षेत्रों की मदिरा दुकानों, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों में मदिरा, मादक, खमीरीकृत या इस प्रकृति का अन्य नशीले पदार्थ का विक्रय मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रखने एवं मतदान तथा मतगणना अवधि को ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। राज्य के किसी भी क्षेत्र में यदि पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित होती है तो पुनर्मतदान तिथि पर भी संबंधित क्षेत्र में ‘शुष्क दिवस’ रहेगा।

इसके तहत सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि तथा भांग/भांगघोटा की दुकानों को ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है।इसी तरह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती पांच किलोमीटर क्षेत्र को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर शक्ति से रोक लगाने एवं जब्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बस्तर में 11 अप्रैल, दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 18 अप्रैल और तीसरे चरण में 23 अप्रैल को राज्य के शेष लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। मतगणना की तिथि 23 मई को निर्धारित की गई है।

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