नई दिल्ली 08 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है।
न्यायालय का यह आदेश 21 विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों का मिलान ईवीएम से डाले गये मतों से कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ताओं ने निवार्चन क्षेत्र के किसी भी एक बूथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी चुनौती दी है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यावहारिक बताते हुए कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो चुनाव परिणाम में कम से कम छह दिन की देरी हो सकती है।
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने आयोग से कहा था कि क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सैम्पल सर्वेक्षण को बढ़ाया जाना संभव है।