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वाहनों में बिना अनुमति प्रचार सामग्री रखने पर होगी कड़ी कार्यवाही-कलेक्टर

रायपुर 09 अप्रैल।चुनाव आयोग ने कहा हैं कि वाहनों में बिना अनुमति प्रचार सामग्री रखने पर कड़ी कार्यवाही होगी।

रायपुर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ने आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन किए जाने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी अनिवार्य रूप से यह ध्यान रखे कि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा बिना अनुमति के वाहनों में प्रचार-प्रसार सामग्री पाए जाने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।

इसी तरह किसी प्रत्याशी के संबंध में सी-विजिल में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थैतिक निगरानी दलों और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों द्वारा वाहनों की संघन जांच की जा रही है। जांच की विडियोग्राफी भी करायी जा रही है। वाहनों में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक रकम बिना किसी दस्तावेज के रखने अथवा बिना अनुमति के प्रचार सामग्री रखने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।