नई दिल्ली 12 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी बाँड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता तथा संजीव खन्ना की पीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश दिया। केन्द्र ने पिछले वर्ष जनवरी, 18 में चुनावी बाँड योजना की अधिसूचना जारी की थी।
शीर्ष न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सभी राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे 30 मई तक निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों से प्राप्त रकम और बैंक खातों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराए।