नई दिल्ली 23 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को रफाल मामले में उनकी टिप्पणी पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से उद्धृत किया गया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि इस बारे में भाजपा सासंद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर याचिका पर अगली सुनवाई इस महीने की 30 तारीख को होगी।
न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस अपील को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने मीनाक्षी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी।