नई दिल्ली 26 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक के रिलीज पर निर्वाचन आयोग द्वारा 19 मई तक लगाई गई रोक के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या इस फिल्म को इस वक्त प्रदर्शित किया जा सकता है ? उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार में जो फैसला किया है, शीर्ष न्यायालय उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करने के हक में नहीं है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप नही किए जाने से यह साफ हो गया कि यह फिल्म 19 मई को चुनावों के सम्पन्न होने से पहले नही रिलीज हो पायेंगी।