नई दिल्ली 24 जून।कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में आज आधार सहित तीन विधेयक पेश किये।यह इस वर्ष मार्च में लाए अध्यादेश का स्थान लेगा और इसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रस्ताव है।
विधेयक में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाएं लक्षित समूहों तक पहुंचाने संबंधी अधिनियम-2016) में संशोधन की व्यवस्था है और भारतीय टेलीग्राफ कानून 1885 तथा धनशोधन अधिनियम-2002 में और संशोधन की भी व्यवस्था है। विधेयक में यह प्रस्ताव भी है कि कोई भी बच्चा 18 वर्ष का होने पर बायोमैट्रिक आई.डी. कार्यक्रम से बाहर रह सकेगा।
आर.एस.पी. के एन.के. प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक से उच्चतम न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लंघन होता है।इन चिंताओं को निराधार बताते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आधार राष्ट्रीय हित में है और यह किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करता।
गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक-2019 पेश किया। विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम – 2004 में और सुधार करने की बात है। विधेयक में जम्मू में अंतरर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रस्ताव है।यह विधेयक पहले पारित अध्यादेश का स्थान लेगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विशेष आरक्षण संशोधन विधेयक-2019 लोकसभा में पेश किया।
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