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श्रम विभाग में दुकानों का पंजीयन कराने के बाद नही करवाना होगा नवीनीकरण

रायपुर 27 जून।छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को अपने दुकान और स्थापना का केवल एक बार ही पंजीयन कराना होगा।पांच वर्ष बाद उसके नवीनीकरण का प्रावधान राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश के व्यापारियों की लम्बे अर्से से चल रही मांग के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

श्रम विभाग के सचिव सुबोध सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान अनुसार प्रदेश के छोटे-बडे़ सभी प्रकार के व्यापारियों को अपने दुकान एवं स्थापना का पंजीयन श्रम विभाग में कराना आवश्यक है।पंजीयन के पांच वर्ष बाद नवीनीकरण का प्रावधान है। व्यापारियों द्वारा लंबे समय से नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त करने की मांग की जा रही थी और इस संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन भी दिया जाता था।

श्री सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाने वाले नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे अब छोटे-बडे़ सभी प्रकार के व्यापारियों को उनके दुकान अथवा स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा। पंजीयन की नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।